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अवैध उत्खनन रोकें, चिटफण्ड संचालकों व गबन करने वालों पर कार्यवाही करें
कलेक्टर गर्ग ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत
हरदा/दैनिक म्हारो स्वदेश/कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के लिए कार्यवाही करें। उन्होने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार रात को आयोजित बैठक में खनिज के साथ साथ सहकारिता, आदिम जाति कल्याण, पुलिस, यातायात, परिवहन व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं में प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल, वन मंडल अधिकारी श्री अंकित पांडे भी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री गर्ग ने बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में उपभोक्ता सामग्री की कालाबाज़ारी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। उन्होने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सहकारी संस्थाओं में होने वाले गबन व घोटालों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि शासकीय राशि का गबन करने वालों को सजा दिलाने के लिए समुचित कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री गर्ग ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में चिटफण्ड पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के लिए जरूरी कार्यवाही करें तथा इस मामले में दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा दिलाएं।
2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी
हरदा/दैनिक म्हारो स्वदेश/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। इनमें सूरज पिता दारासिंह कुचबंदिया, निवासी वार्ड क्रमांक 5 खिरकिया व कृष्णा पिता दारासिंह कुचबंदिया, निवासी वार्ड क्र. 5 खिरकिया को 6-6 माह के लिये जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार ये आरोपी निष्कासन अवधि में न केवल हरदा जिले में, साथ ही पड़ोसी जिलों होशंगाबाद बेतूल खंडवा देवास सीहोर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सभी आरोपियों को 48 घंटे की समय सीमा में हरदा व पड़ोसी जिलों की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए हैं।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के लिये प्रेरित किया
मतदाताओं को इवीएम संचालन के बारे में बताया
हरदा दैनिक म्हारो स्वदेश/ जिले के 4 नगरीय निकायों हरदा, टिमरनी, खिरकिया व सिराली में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 6 जुलाई को मतदान होना है। यह मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा। नागरिकों को इवीएम मशीन के संचालन के बारे में जानकारी देने तथा नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिये कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग के निर्देशन में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हरदा शहर में जिला न्यायालय के पास व घंटा घर क्षेत्र पर नुक्कड़ नाटक कर वहाँ उपस्थित नागरिकों को ईवीएम मशीन संचालन के बारे में बताया। इस दौरान नागरिकों को 6 जुलाई को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी, सहायक परियोजना शिक्षा केन्द्र श्री विवेक शर्मा, जनअभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री संदीप गोहर उपस्थित रहे। इसके अलावा टिमरनी में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिये सेल्फी स्टेंड भी तैयार किया गया है।
आरटीओ ने स्कूली बसों की चैकिंग कर दिये सुधार के निर्देश
हरदा/दैनिक म्हारो स्वदेश/ कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय के दल ने स्कूलों में जाकर स्कूली बसों की चैकिंग की। इस दौरान कुछ बसों में अनियमिततायें पाये जाने पर स्कूल के वाहन प्रभारियों एवं ड्राइवरों को सुधार के निर्देश दिये। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन विभाग के निर्देशानुसार शिक्षा सत्र के प्रारंभिक दौर में आज संस्कार विद्यापीठ हरदा एवं होलीपेथ हायर सेकेण्ड्री स्कूल हरदा में जाकर स्कूल की बसों की चैकिंग की गई। इस दौरान लगभग 15 स्कूल बसों को चेक किया गया, जिसमें बसों का फिटनेस, परमिट, बीमा, फायर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी गेट, जीपीएस सिस्टम, स्पीड गर्वनर, वाहन चालकों के लायसेंस तथा वर्दी आदि को चेक किया गया। आरटीओ श्री तेहनगुरिया ने बताया कि कुछ बसों में सीसीटीवी कैमरे सही पाये गये है, जिन बसों में कुछ कमियाँ पाई गई है, उन्हें निर्धारित समयावधि में दुरूस्त कराने के निर्देश दिये गये है। आरटीओ ने स्कूली बसों में निर्धारित सीट अनुसार ही बच्चों को बैठाने के निर्देश भी दिये गये। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्कूल बस संचालकों को चालकों व परिचालकों को वर्दी में ही रहने, तेज गति से बसों को न चलाने, बच्चों को चढ़ने उतरने से पहले ही बस आगे नहीं बढ़ाने की समझाईश दी। उन्होने बताया कि ग्राम उड़ा के पास चेकिंग कार्यवाही के दौरान यात्री वाहन क्रमांक एमपी 48 पी 9972 बिना फिटनेस, पीयूसी एवं बिना टैक्स जमा किये चलती पाई गई, जिसे जप्त किया गया।
मैकेनिकल ब्रांच के छात्रों ने दिव्यांगों के लिये बनाई बहुउपयोगी ट्राई साइकिल
हरदा/दैनिक म्हारो स्वदेश/शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हरदा के मैकेनिकल ब्रांच के छटवे सेमेस्टर के छात्रों ने विभिन्न बहुउपयोगी प्रोजेक्ट बनाये। प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा श्री व्ही.के. तिवारी ने बताया कि छात्रों द्वारा बहुउपयोगी कटिंग मशीन, कसरत बैंच, स्वचालित अनाज साफ करने की मशीन, लेथ मशीन का मेंटेनेन्स आदि प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। इसी के साथ ही दिव्यांगजनों के लिये बहुउपयोगी ट्राई साइकिल जो महज 25 हजार रूपये में तैयार हुई है। उल्लेखनीय है कि बाजार में इसी प्रकार की ट्राई साइकिल 40 हजार रूपये में उपलब्ध है। छात्रों द्वारा कम कीमत में बनाई गई ये बहुउपयोगी ट्राई साइकिल भविष्य में कम लागत में दिव्यांग जनों के लिये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उन्होने बताया कि प्रोजेक्ट गाइड विकास भुमरकर, कर्मशाला अधीक्षक श्री आर.वि. पाटिल व अन्य व्याख्याताओं के सहयोग से समाज के लिये शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा की मैकेनिकल ब्रांच के द्वारा यह प्रयास किया गया है।
विधिक सहायता व नशा उन्मूलन शिविर सम्पन्न
हरदा/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री पी.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में गुरूवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन वृ़द्धाश्रम जिला हरदा में किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप राठौर तथा कु. अपर्णा लोधी जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित थे।
शिविर में सचिव श्री राठौर ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण संबंधी अधिनियम, शासन द्वारा संचालित लाभकारी योजना, साथ ही धारा 125 सी.आर.पी.सी. भरण-पोषण के संबंध में एवं महिलाओ से संबंधित अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी कु. लोधी ने बताया कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता-पिता है जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरण- पोषण करने में असमर्थ है वे भरण-पोषण हेतु अधिकरण के समक्ष धारा 07 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकतम 10 हजार रूपये का प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच-साधारण ब्याज भी दिलाया जा सकता है।
इसके अलावा छीपानेर रोड़ दुध डेयरी के पास नशा पीड़ितों एवं नशा उन्मूलन हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहाँ उपस्थित लोगों को नशें से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी देते हुए बताया गया कि नशा शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर कैंसर, लिवर तथा मानसिक तनाव संबंधी बीमारियों से व्यक्ति को ग्रसित कर देता है। साथ ही परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे पारिवारिक विवाद की स्थिति बनती है और कई परिवार टूट जाते है। वहां उपस्थित सभी लोगों ने शपथ ली कि वे कभी भी नशा पदार्थो का न तो सेवन करेगे साथ ही दूसरों को भी इस से दूर रहने हेतु प्रेरित करेंगे।
प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 जुलाई तक
14 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा निःशुल्क प्रवेश के लिये चयन
हरदाशिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 14 जुलाई को किया जायेगा। वर्तमान में स्थानीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया में शासकीय सेवकों की ड्यूटी और कई पालकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन कार्य नहीं कराए जा सकने की स्थिति में छात्र हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया गया है।
संशोधित समय-सारणी अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार 5 जुलाई तक किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद निकट के सत्यापन केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से 9 जुलाई तक सत्यापन कराए जा सकेंगे। रेंडम पद्धति से 14 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। स्कूल आवंटन के बाद संबंधित बच्चा 23 जुलाई 2022 तक प्रवेश ले सकेगा।
1 जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किया गया
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कड़ाई से लागू करने के निर्देश
हरदा/ प्रदेश में 1 जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 को प्रदेश में कड़ाई से लागू किये जाने के संबंध में इन वस्तुओं के निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही करने के निर्देश सभी निगम आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को जारी किये हैं।
जारी निर्देश अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टिक वाले ईअर बड, बैलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झण्डे, केण्डी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पेकिंग, प्लास्टिक स्टिकर्स एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक एवं पीबीसी के बैनर प्रतिबंधित कर दिये गये हैं।
विभाग ने नगरीय निकायों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ग्रेवियंस एप पोर्टल पर नगरीय निकायों के पंजीयन, जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरीय टॉस्क फोर्स की नियमित बैठकों में समीक्षा एवं की गई कार्यवाही का पालन-प्रतिवेदन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को भिजवाए जाने के निर्देश दिये हैं।
अवैध मदिरा निर्माण व संग्रहण करने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
हरदा/ दैनिक म्हारो स्वदेश/आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरूद्ध गुरूवार को कार्यवाही की गई। जिला आबकारी अधिकारी हरदा श्री रीतेश कुमार लाल ने बताया कि इस कार्यवाही मे अवैध मदिरा व्यवसाय के विरूद्ध 6 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। कार्यवाही में आरोपी सुभाष रन्हाईकला, विजय बाजनिया, नागेश धनकार एवं नदी किनारे ग्राम रन्हाईकला, ग्राम गाडरापुरा तथा नाले किनारे धनकार से शराब जप्त की गई। कार्यवाही के दौैरान 16 लीटर हाथ भट्टी एवं 1450 किलो महुआ लाहन जप्त की गई है। प्रकरणों में 3 व्यक्तियों को अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त पाये जाने पर आबकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। जप्तशुदा अवैध शराब एवं महुआ लाहन का अनुमानित बाजार मूल्य 103100 रूपये है।