पंच, सरपंच व जनपद सदस्य के परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी

जिला पंचायत सदस्य के परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को होगी

हरदा / मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये घोषित कार्यक्रम के अनुसार पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा करने का कार्य 14 जुलाई को प्रातः 10ः30 बजे से किया जाएगा। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित घोषित करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त होते है तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों के बीच पर्ची डालकर लॉटरी पद्धति से विजेता का चयन कर निर्वाचित घोषित किया जाएगा। निर्वाचन परिणामों की घोषणा के बाद परिणामों को अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचना के मामले में पंच व सरपंच पद के लिये एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है तथा जनपद व जिला पंचायत सदस्य के पद के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य के लिये विकासखण्ड स्तर पर सारणीकरण 14 जुलाई को प्रातः 10ः30 बजे से होगा जबकि जिला स्तरीय सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा का कार्य 15 जुलाई को प्रातः 10ः30 बजे से किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने सारणीकरण व मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिये है। 


नगरीय निकाय निर्वाचन की मतगणना 17 जुलाई को होगी

हरदा/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 17 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने निर्देश दिये है कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिये तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात करें ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल पर प्रवेश न कर सके। उन्होने चारों निगरीय निकायों हरदा, टिमरनी, खिरकिया व सिराली के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे मतगणना के लिये सभी आवश्यक तैयारियां अभी से प्रारम्भ कर दें। उन्होने निर्देश दिये है कि रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतगणना कक्ष के लिये एक अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव भेजें ताकि सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जा सके। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गर्ग ने निर्देश दिये है कि मतगणना के लिये अधिकारी कर्मचारियों के दल भी गठित कर लें। 


किसान ई-गिरदावरी अपनायें और खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी दर्ज करायें

हरदा / किसान ई-गिरदावरी अपनायें और अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी दर्ज करायें। किसान अपनी फसल की जानकारी 1 से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिये गिरदावरी उपयोगी है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, फसल ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज उपार्जन के लिये, फसल हानि की स्थिति के आंकलन में आवश्यक और कृषि योजनाओं के विभिन्न आवेदनों में भी गिरदावरी उपयोगी रहेगी। किसान ई-गिरदावरी की प्रक्रिया गूगल प्ले स्टोर से एमपी किसान एप डाउनलोड कर लॉगइन करें। फसल स्वघोषणा, दावा-आपत्ति ऑप्शन पर क्लिक कर अपने खाते को जोड़ें। इसके बाद प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला, तहसील, ग्राम व खसरा आदि का चयन करें। खसरे पर क्लिक करने पर सेटेलाइट के माध्यम से संभावित फसल की जानकारी मिलेगी। सहमत होने पर एक क्लिक करते ही खेत पर खड़े होकर यही जानकारी दर्ज हो जायेगी। सेटेलाइट की जानकारी न होने अथवा सेटेलाइट की जानकारी से असहमत होने पर फसल की जानकारी खेत में खड़े होकर लाईव फोटो के साथ दर्ज कर सकते हैं।


जिले में गत 24 घंटों में 2.3 मि.मी. हुई औसत वर्षा

हरदा / जिले में गत चौबीस घंटों में 2.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया गत चौबीस घंटे में हरदा तहसील में 0 मि.मी., टिमरनी में 7 मि.मी., खिरकिया में 0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष अब तक हरदा तहसील में 413.4 मि.मी., टिमरनी में 468.2 मि.मी., खिरकिया में 199 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। इस तरह इस वर्ष अब तक जिले में 360.2 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि गत वर्ष की 7 जुलाई तक 184.5 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी थी। गत वर्ष 7 जुलाई तक हरदा तहसील में 232.6 मि.मी., टिमरनी में 244.9 मि.मी., खिरकिया में 76 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई।


अवैध मदिरा निर्माण व संग्रहण करने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

हरदा/ आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरूद्ध बुधवार को कार्यवाही की गई। जिला आबकारी अधिकारी हरदा श्री रीतेश कुमार लाल ने बताया कि इस कार्यवाही मे अवैध मदिरा व्यवसाय के विरूद्ध 6 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। कार्यवाही में आरोपी रिता टंकी मोहल्ला हरदा, गौरव नयापुरा, राकेश सिराली तथा सकूर कालोनी हरदा, पुलिया के पिछे झाड़ियों में ग्राम नयापुरा व नाले किनारे बंदी मुहाड़िया से शराब जप्त की गई। कार्यवाही के दौैरान 9 लीटर हाथ भट्टी, 2.70 लीटर देशी मदिरा एवं 700 किलो महुआ लाहन जप्त की गई है। प्रकरणों में 3 व्यक्तियों को अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त पाये जाने पर आबकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। जप्तशुदा अवैध शराब एवं महुआ लाहन का अनुमानित बाजार मूल्य 50755 रूपये है।


कोविड प्रिकॉशन डोज के अन्तराल की अवधि अब 6 माह

हरदा / कोविड-19 टीकाकरण में प्रिकॉशन डोज के अन्तराल की अवधि को 9 माह से कम कर 6 माह कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर टीकाकरण डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रिकॉशन डोज की पात्रता के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज के 6 माह अथवा 26 सप्ताह की अवधि का अंतराल होना आवश्यक है।


फसल बीमा के लिये बैंकों को निर्देश जारी

बैंकों को फसल में परिवर्तन की सूचना 29 जुलाई तक दें 

हरदा/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिये किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कम्पनियों को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिये बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

उपसंचालक कृषि श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने बताया कि किसानों को बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 से दो दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी।

एनसीआईपी पर भू-अभिलेख एकीकरण का कार्य जारी

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 के लिये प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमिधारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप-डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता (बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं कृषक) संगत खसरा नम्बर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा।

बीमा पॉलिसी के लिये एनसीआईपी पर जानकारी दर्ज होना जरूरी

किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिये नेशनल क्रॉप इंश्योरेस पोर्टल (एनसीआई) पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है। बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि किसानों के बीमा पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

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