दैनिक म्हारो स्वदेश
बुधवार को 6 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा हुए
हरदबुधवार को टिमरनी में 7 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा हुए
हरदा/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन पत्र जमा करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में बुधवार को टिमरनी नगर परिषद निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 7 नाम निर्देशन पत्र जमा किये गये। जिन 7 अभ्यर्थियों द्वारा बुधवार को नाम निर्देशन पत्र जमा किये गये उनमें वार्ड क्र. 1 से रेखाबाई पति किशनलाल, वार्ड क्र. 3 से ममता पति अनिल किरार, वार्ड क्र. 6 से अरूण पिता मृत्युंजय प्रसाद, विजय कुमार पिता सुरेशचन्द्र बेडरिया व अजयसिंह पिता गणेशप्रसाद, वार्ड क्र. 8 से योगेश पिता स्व. चन्द्रकांत तिवारी, वार्ड क्र. 12 से आनन्द पिता परसराम शामिल है।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मंगलवार को कुल 4 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किये थे इनमें वार्ड क्रमांक 4 से प्रीति पति हिमांशु बंसल वार्ड क्रमांक 8 से शेख शफी पुत्र शेख रशीद वार्ड क्रमांक 11 से सीमा पति राकेश कुमार तथा वार्ड क्रमांक 12 से देवेंद्र पुत्र बाबूलाल ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए थे। जबकि शनिवार व सोमवार को किसी अभ्यर्थी द्वारा नगर परिषद टिमरनी के पार्षद पद के निर्वाचन के लिये किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया गया।
अचार संहिता के पालन करने के लिये कहा
हरदा / जिला पंचायत निर्वाचन के लिये अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिये गये है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार शाम को जिला पंचायत निर्वाचन के अभ्यर्थियों की बैठक लेकर उन्हें मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का सख्ती का पालन करने के लिये कहा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम ने उपस्थित अभ्यर्थियों से कहा कि ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। इस दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुश्री श्रुती अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के अनुसार चुनाव सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए। किसी भी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर दूसरे दल या व्यक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाने चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनितिक दल या अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो कानून के अंतर्गत अपराध हों।
अपर कलेक्टर श्री सैयाम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी मतदान केंद्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जलूस न बुलाएगा न ही आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
19 जून को मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रांरभिक परीक्षक आयोजित की जाएगी।
हरदा / दैनिक म्हारो स्वदेश 19 जून को मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रांरभिक परीक्षक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिये आयोग द्वारा नर्मदापुरम् संभाग के तीनों जिलों हरदा, बैतूल व नर्मदापुरम् के लिये सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री एन.सी. नागराज को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत के लिये प्रेक्षक श्री नागराज से उनके मोबाइल नम्बर 9452076098 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
मानव श्रृंखला बनाकर युवाओं ने स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने की शपथ ली
हरदा 15 जून 2022/ ग्रामीण व नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज होलीफेथ महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता के लिये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से भय और प्रलोभन से मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर शत प्रतिशत मतदान करने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के आरम्भ में उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकगणों को मतदाता शपथ दिलायी गई।
इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास एवं नोडल अधिकारी संजय त्रिपाठी, ने उपस्थित विद्यार्थियों से आगामी दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय के लिये होने वाले मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होने कहा कि बिना किसी भय व लालच के स्वतंत्र होकर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। इस अवसर पर रासेयो कार्यक्रम अधिकारीगण अनिल मिश्रा विष्णु राजोरिया महाविद्यालय, सी पी गुप्ता स्वामी विवेकानंद कॉलेज, जगदीश गौर एलबीएस कालेज, डॉ दिलीप लक्की होली फेथ कालेज, डॉ मनोरमा चौहान हरदा डिग्री कॉलेज, सुश्री नीरजा डाले प्राचार्य, राकेश वर्मा जनअभियान परिषद ने मतदाता जागरूकता अभियान पर अपने विचार व्यक्त किए । कार्यक्रम में होली फेथ महाविद्यालय एवं स्कूल के प्राध्यापक व शिक्षक गण एवं विद्यार्थीगण उपस्थित थे।
मतदाता जागरूकता रैली सम्पन्न, सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से किया प्रेरित
हरदा/ बुधवार को कार्यालय किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति, बाल-गृह भवन वायपास चौराहा इंदौर रोड हरदा में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत कार्यशाला व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं को प्रेरित किया गया। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केन्द्र पर सॉप-सीढ़ी खेल के माध्यम से मतदान के महत्व को समझाया गया । सॉप सीढ़ी खेल के माध्यम से उपस्थित मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित किया गया। मतदाताओं को समझाया गया कि मतदान करने के लिये जाते समय अपना मतदाता परिचय पत्र व मतदाता पर्ची साथ लेकर जाएं। मतदाताओं को समझाया गया कि आपको किसी के प्रलोभन में आकर उसे मतदान नही करना है, सही व्यक्ति को ही मतदान करना है।
इस अवसर पर इंदौर-खंडवा वायपास रोड पर मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं नोडल अधिकारी सेंस श्री संजय त्रिपाठी, डॉ. राहुल दुबे सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद, श्री विवेक शर्मा सहायक संचालक जन शिक्षा केन्द्र, सहायक नोडल सेंस गतिविधि, श्री आशीष विश्वकर्मा सहायक नोडल सेंस, श्री राकेश वर्मा ब्लाक समन्वयक जनअभियान परिषद एवं युवा मतदाता उपस्थित रहें।
अवैध मदिरा विक्रय के मामले में 7 प्रकरण पंजीबद्ध
हरदा in/ जिला आबकारी अधिकारी हरदा रीतेश कुमार लाल ने बताया कि आबकारी विभाग के दल द्वारा अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर कठोरता से कार्यवाही की गई, जिसमे अवैध मदिरा व्यवसाय के विरूद्ध 07 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है, जिसमें आरोपी अम्रता, शिवकुमार, संदीप-मसनगांव जे. एम. डी. ढाबा, बनवारीलाल- टिमरनी, युवराज- टिमरनी , जयंती - हिवाला एवं नाले के किनारे बारंगी में (अज्ञात) शराब जप्त की गई। शराब की मात्रा 11 लीटर हाथ भट्टी, 6.84 लीटर देशी मदिरा, 6.23 लीटर विदेशी मदिरा एवं 160 किलों ग्राम महुआ लाहन जप्त की गई है। इन प्रकरणों में 6 व्यक्तियों को अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त पाये जाने पर आबकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। जप्तशुदा अवैध शराब एवं महुआ लाहन शराब निर्माण सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 19375 रूपये है।
आर.टी.ई.के तहत प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश के लिये 30 जून तक करें आवेदन
प्रवेश के लिए लॉटरी 5 जुलाई 2022
कोरोना काल में अनाथ हुऐ बच्चों को लॉटरी में मिलेगी प्राथमिकता
हरदा / शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2022-23 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। आर.टी.ई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 5 जुलाई को किया जायेगा। इस वर्ष कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु से अनाथ हुऐ बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने समय-सारिणी जारी करते हुए सभी ज़िला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं, जो आर.टी.ई पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया से फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से 1 जुलाई 22 तक करवाना होगा। आवेदक ने जिस केटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस केटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नही होगी।
ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी। किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2022 की स्थिति में की जायेगी। जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी आवश्यक होगी। निःशुल्क प्रवेश के लिए जारी समय-सारणी अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार 15 से 30 जून 2022 तक किया जा सकेगा। रेण्ड़म पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 5 जुलाई 2022 को दी जाएगी।
जारी कार्यक्रम अनुसार जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। आगामी 20 जुलाई को द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना। द्वितीय चरण के लिए स्कूलों की च्वाइस को 20 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य अपडेट किया जावेगा। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 28 जुलाई को होगा। साथ ही 28 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना होगा।