पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाये गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया ।
हरदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग तथा पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाये गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने वहां सुरक्षा के सभी इंतजाम करने तथा स्ट्रांग रूम के बाहर बेरीकेटिंग कराने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री सुभाष पाटिल को दिए।
कलेक्टर श्री गर्ग ने इस दौरान निर्देश दिए कि मतदान सामग्री वितरण के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए कि मतदान दल को लाइन में ना लगना पड़े। उन्होनें कहा कि मतदान दल के सदस्यों को कुर्सी पर बैठने की व्यवस्था की जाए और उन्हें निर्धारित टेबल पर ही मतदान सामग्री उपलब्ध कराई जाए । उन्होंने कहा कि मतदान दल को चाय नाश्ता करवा कर मतदान केंद्र के लिए वाहन से रवाना किया जाए। कलेक्टर श्री गर्ग ने इस दौरान निर्देश दिए की सामग्री वितरण स्थल पर वाहनो की पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए तथा अनाउंसमेंट के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की व्यवस्था की जाए।
पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने इस दौरान निर्देश दिए कि मतदान सामग्री वितरण और मतदान सामग्री जमा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर बनाए जाएं, और उन पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि मतदान दलों को परेशानी न हो।
सेक्टर अधिकारी व पुलिस अधिकारी, स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान कराएं
हरदा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान से पूर्व व मतदान के दौरान सेक्टर अधिकारियों के कर्तव्य और उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग तथा पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल ने प्रशिक्षण के दौरान पहुंच कर उपस्थित सेक्टर अधिकारियों को समझाइश दी कि स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।
कलेक्टर श्री गर्ग ने इस अवसर पर सेक्टर अधिकारियों से कहा कि मतदान से पूर्व अपने अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण अपने साथी पुलिस अधिकारी के साथ अवश्य कर लें। कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को बताएं, ताकि समय रहते समस्या का निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अपने सेक्टर के सभी मतदान केंद्रों का सतत दौरा करें तथा सेक्टर के सभी पीठासीन अधिकारियों के संपर्क में रहें । मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया में कोई दिक्कत हो तो मदद करें । मतदान के दिन कोई भी घटना की सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और कंट्रोल रूम को भी उस घटना के बारे में बताएं। उन्होंने समझाइश दी के वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित कर सकें।
पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि मतदान केंद्र पर यदि कोई चुनाव चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है तो उसे तत्काल हटाए। उन्होंने कहा कि मतदान के निर्धारित समय 3 बजे तक मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश कर चुके मतदाताओं को मतदान करने दें । इसके लिए अपरान्ह 3 बजे तक परिसर में आ चुके मतदाताओं को पर्ची वितरित कर दे । अपरान्ह 3 बजे के बाद किसी मतदाता को मतदान केंद्र परिसर में ना आने दे। उन्होंने कहा कि मतदान के तुरंत बाद मतगणना भी की जाना है अतः पुलिस अधिकारी व सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों को सहयोग करें ताकि वे भयमुक्त होकर मतदान व मतगणना की प्रक्रिया संपन्न करा सकें।
कलेक्टर श्री गर्ग व पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने जिला अस्पताल का
निरीक्षण किया
हरदा कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल के साथ गुरुवार सुबह जिला अस्पताल हरदा के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में निर्मित होने वाले 100 बिस्तरीय वार्ड के निर्माण कार्य के लिए पीआईयू के कार्यपालन यंत्री को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में साफ सफाई के बेहतर इंतजाम करने के लिए भी सिविल सर्जन डॉ मनीष शर्मा को निर्देश दिए ।
कलेक्टर श्री गर्ग ने अस्पताल परिसर में गंदगी पाए जाने पर जिला अस्पताल के सफाई कार्य के लिए नियुक्त एजेंसी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त एजेंसी के सुपरवाइजर को भी ड्यूटी पर तैनात एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों को वर्दी में अस्पताल में ड्यूटी करने के निर्देश दिए । कलेक्टर श्री गर्ग ने इस दौरान जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, मर्चुरी, प्रसव पूर्व भर्ती वार्ड तथा प्रसवोत्तर भर्ती वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूति वार्ड में तैनात चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिए कि प्रसव के लिए आई महिलाओं को अनावश्यक प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेफर ना करें । उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक होने पर ही प्रसूता महिलाओं को रेफर किया जाए।
[
**मतदान के लिए लालच देने वालों व डराने धमकाने वालों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही
*कलेक्टर श्री गर्ग ने नागरिकों से शिकायत करने की अपील की*
हरदा पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है । इसे ध्यान में रखते हुए आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्हें मतदान के लिए कोई रिश्वत या लालच देता है या डराता धमकाता है तो उसकी शिकायत वो निर्वाचन कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07577-225007 पर या जिला निर्वाचन कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07577-225022 पर या पुलिस कंट्रोल रूम हरदा के फोन नम्बर 07577-224713 पर अथवा 7587619557 पर कर सकते हैं ।
कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ग) और 171 (ख) के अनुसार मतदाताओं को डराने धमकाने या लालच देने पर 1 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने की सजा हो सकती है।
नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा
हरदा2 जून 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने जिला हरदा के 4 नगरीय निकायों हरदा, टिमरनी, खिरकिया व सिराली के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा किये जाने के परिपेक्ष्य में नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संबंधित क्षेत्र की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अर्थात 17 जुलाई 2022 प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
जारी आदेश अनुसार नगरी निकाय खिरकिया, टिमरनी, सिराली एवं हरदा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति की दशा में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिये अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
हरदा जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित
हरदा 2 soजिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा निर्वाचन के समय समस्त नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने सम्पूर्ण हरदा जिले के थाना क्षेत्रार्न्तगत निवासरत लायसेंसधारियों को प्रदाय शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किये है। साथ ही शस्त्र लायसेंसों पर धारित शस्त्र संबंधित थाने में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिये गये है। यह आदेश पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षाकर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा तथा बैंक सुरक्षा गार्ड एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
हरदा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने नगरीय निर्वाचन 2022 के दौरान जिले के नगरीय क्षेत्र की सीमा में लोक शांति बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि आग्नेय घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस, रैली एवं सभा में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिये किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर, वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसीलदार की अनुमति के बिना नहीं करेगा। तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार स्वीकृति दे सकेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 17 जुलाई 2022 को परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगा। राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ., रेल्वे पुलिस व बैंक के सुरक्षा कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। आदेश के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
सम्पत्ति विरूपण संबंधी आदेश जारी
हरदा/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आम सभायें इत्यादि राजनैतिक गतिविधियाँ तेजी से प्रारम्भ कर दी हैं, जिसमें शासकीय परिसम्पत्तियों को नारे, पम्पप्लेट, फ्लैक्स, झण्डे लगाकर विरूपित करने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने की संभावना है, जिससे शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो, सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंडियाँ लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक थाने में ‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’ तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। कलेक्टर श्री गर्ग ने आदेशित किया है कि यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी की देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मुख्यालय पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव में से किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जावे है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जावे, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाये। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को उपलब्ध करायेंगे।
होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी लिखित में देनी होगी
हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने जिले के नगरीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत जिला हरदा मे नगरीय क्षेत्र की सीमा क्षेत्रार्न्तगत आने वाली सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों एवं प्रबन्धकों को आदेशित किया है कि वे अपने सराय, धर्मशालाओं, होटलों एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधी थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रतिदिन सायं 5 बजे तक लिखित में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश 17 जुलाई के अपरान्ह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकाने ग्रामीण क्षेत्र में बंद रहेंगी
हरदा/ जिले में पंचायत निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से देशी व विदेशी मदिरा की सभी दुकानें बंद रखने तथा शराब के क्रय और विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी 25 जून को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान होना है
जारी आदेश अनुसार जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की दुकाने इस आदेश के तहत बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन संपन्न होना है उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाली शराब की दुकानें भी इस आदेश के तहत बंद रखी जाएंगी।
निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए विद्युत वितरण कंपनी के नोडल अधिकारी नियुक्त
हरदा/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को उनके क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । जारी आदेश अनुसार उप महाप्रबंधक श्री वतन खाड़े को हरदा संभाग उत्तर के लिए, उप महाप्रबंधक श्री आर. एस. अग्रवाल हरदा दक्षिण संभाग के लिए , सहायक प्रबंधक श्री उपेंद्र मीणा को हरदा शहर वितरण केंद्र के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया हैं । इसी तरह सहायक प्रबंधक श्री नारायण दास लवानिया को वितरण केंद्र हरदा दक्षिण के लिए , सहायक प्रबंधक महेंद्र प्रजापत को वितरण केंद्र हरदा उत्तर के लिए, सहायक प्रबंधक गणेश यादव को वितरण केंद्र मसन गांव , सहायक प्रबंधक प्रदीप डोले को वितरण केंद्र खिरकिया के लिए , सहायक प्रबंधक सौरव शर्मा को वितरण केंद्र चारूवा के लिए , सहायक प्रबंधक राजकुमार सिंह मेश्राम को वितरण केंद्र सिराली, सहायक प्रबंधक जितेंद्र राजपूत वितरण केंद्र टिमरनी ,सहायक प्रबंधक विशाल मालवीय को वितरण केंद्र करताना तथा सहायक प्रबंधक मयंक शर्मा वितरण केंद्र रहटगांव के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। महाप्रबंधक द्वारा जारी आदेश अनुसार इन सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को समय सीमा में संपादित करेंगे तथा निर्वाचन संबंधी कार्यक्रमों के दौरान सतत व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे । सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यालय में प्रातः 10 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपस्थित रहकर निर्वाचन अधिकारियों को नोड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी कार्य को संपन्न करेंगे।
सैयद कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्रेशर परिसर में रखे चार डंपर व एक जेसीबी मशीन जप्त कर जांच जारी
दोषी पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्यवाही
हरदा
आरटीओ श्री मनोज तेंगुरिया ने बताया कि खिरकिया तहसील के ग्राम सारसूद में सैयद कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्रेशर परिसर में खड़े चार डंपर वाहन व एक जेसीबी मशीन को जप्त कर उनकी जांच जारी है। इस संबंध में संबंधित को नोटिस जारी किए गए हैं।
आरटीओ श्री तेंगुरिया ने बताया कि इन वाहनों के मामले में मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी
सभी अधिकारी कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें
कार्यालय परिसर में संपत्ति विरूपण ना हो यह सुनिश्चित करें
हरदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने हरदा जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन के कारण आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है, इसलिये सभी अधिकारी कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यालय परिसर में यह भी सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय भवन की दीवारों पर ऐसा कोई चित्र, नारा या अन्य तरह का दीवार लेखन ना हो जिससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होता हो।
रैली निकालकर व दीवार लेखन कर मतदाताओं को कर रहे हैं जागरूक
हरदा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है । जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 जून को मतदान संपन्न होगा । अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत गांव गांव में जन अभियान परिषद व महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी रैली आयोजित कर रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भवनों की दीवारों पर मतदाता जागरूकता संबंधी नारों का लेखन भी कर रहे हैं।
विश्व साइकिल दिवस पर आज टिमरनी में साइकिल रैली आयोजित होगी
हरदा,
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 3 जून को नेहरू युवा केंद्र हरदा, खेल युवा कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के समन्वय से साइकिल रैली का आयोजन टिमरनी में 3 जून को सुबह 6:30 बजे से किया जा रहा है । नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी सुश्री मोनिका चौधरी ने बताया कि यह साइकिल रैली टिमरनी थाना परिसर से होते हुए सूर्य टावर गांधी चौक सरस्वती मंदिर से होकर बस स्टैंड पर समाप्त होगी । आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने एवं वाहनों के अत्याधिक प्रयोग से बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने एवं साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है । उक्त आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है । इस साइकिल रैली में विभिन्न खेलों के खिलाड़ी प्रतिभागी, युवा मंडल के सदस्य एवं छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।
: पंच सरपंच जनपद सदस्य के आज दिनाक 02/06/2022 तक 10 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए । सभी प्राप्त 10 नाम निर्देशन पत्र सरपंच पद हेतु प्राप्त हुए है। हरदा जनपद पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार श्री धर्मेंद्र चौकसे ने बताया कि जनपद सदस्य एवम पंच पद के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ हैं। विकाश खंड हरदा में त्रि स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु 9 केंद्र बनाए गए है एवम एक केंद्र तहसील कार्यालय हरदा में खंड मुख्यालय पर जनपद सदस्य हेतु बनाया गया है। कोई भी अभ्यर्थी खंड मुख्यालय एवम केंद्र मुख्यालय दोनो में से एक जगह नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है।
: *छात्रावासों में प्रवेश के लिए 15 जून तक आवेदन करें*
हरदा 2 जून 2022
जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्री सी पी सोनी ने बताया कि हरदा जिले में संचालित अनुसूचित जाति व जनजाति विभाग के छात्रावास व आश्रमों में शिक्षा सत्र 2022 - 23 में प्रवेश के लिए आवेदन निशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं । जो भी विद्यार्थी छात्रावासों में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन सम्बंधित छात्रावास अधीक्षक से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने बताया कि विद्यार्थी का प्रोफाइल पंजीयन होना अनिवार्य है। प्रोफाइल पंजीयन के आधार पर ही विद्यार्थियों को छात्रावास आश्रम में प्रवेश दिया जाएगा।