मंगलवार को 2 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा हुए

हरदा दैनिक म्हारो स्वदेश/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन पत्र जमा करने का कार्य शनिवार से प्रारंभ हो गया है। शनिवार व सोमवार को किसी अभ्यर्थी द्वारा नगर पालिका हरदा के पार्षद पद के निर्वाचन के लिये किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को हरदा नगर पालिका निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दो नाम निर्देशन पत्र जमा किये गये। जिन 2 अभ्यर्थियों द्वारा मंगलवार को नाम निर्देशन पत्र जमा किये गये उनमें वार्ड क्र. 34 से सुमित्रा विष्णु प्रसाद तथा वार्ड क्र. 21 से गगन पुत्र घनश्याम अग्रवाल शामिल है।

 

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शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी मंगल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

हरदा/ ग्राम पंचायत रामटेक रैयत में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 18/1 हल्का नम्बर 31 में अमृत सरोवर तालाब के लिये स्थल निरीक्षण ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारियों के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा ने गत शनिवार को किया था। इस दौरान इस भूमि के अतिक्रमण कर्ता श्री मंगल पिता सुखराम द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शर्मा एवं उनके साथ गये अधिकारी कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा थाना छीपाबड़ में सोमवार को आरोपी मंगल पिता सुखराम के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186, 294 व 506 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है। 


शराब के अवैध संग्रहण व विक्रय के विरूद्ध की गई कार्यवाही

हरदा  कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग व पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल ने सोमवार रात्रि में राजस्व व पुलिस अधिकारियों के दल के साथ हरदा शहर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान राजस्व व पुलिस अधिकारियों के दल ने हंडिया रोड़, टिमरनी रोड़ व अन्य क्षेत्रों में स्थित ढाबों में शराब की बिक्री व संग्रहण की जाँच की। जाँच के दौरान ग्राम अबगांवकला स्थित कावेरी ढाबे में मदिरा का अवैध संग्रहण पाया गया, जिसके विरूद्ध उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही की। 

इसके अलावा आबकारी विभाग के दल ने सोमवार को अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही मे अवैध मदिरा व्यवसाय के विरूद्ध 5 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है, जिसमें आरोपी अक्षय हरदा राजपूत ढाबा, मोनू, टिमरनी, सुधीर नांदवाकुटी, रोहित बागरूल, ब्रम्हदेव कालकुण्ड शामिल है। कार्यवाही के दौरान 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, 5.22 लीटर देशी मदिरा जप्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी हरदा श्री लाल ने बताया कि प्रकरणों में 5 व्यक्तियों को अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त पाये जाने पर आबकारी अधिनिम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। जप्तशुदा अवैध शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 3153 रूपये है।


कोदों कुटकी फसल का क्षेत्राच्छादन गत वर्ष से दो-गुना करने का लक्ष्य

हरदा/ खरीफ मौसम वर्ष 2022 हेतु जिले में फसल प्रत्यावर्तन के तहत् कृषकों से चर्चा अनुसार फसल क्षेत्राच्छादन की रणनीति कलेक्टर हरदा के मार्गदर्शन में तैयार की गई है, जिसका प्रेजेन्टेशन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित खरीफ 2022 प्रस्तावित कार्यक्रम एवं रबी वर्ष 2021-22 की समीक्षा बैठक में किया गया है। उपसंचालक कृषि श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने बताया कि राज्य शासन द्वारा फसल प्रत्यावर्तन की श्रेणी अनुसार हरदा जिला ‘‘अ‘‘ श्रेणी में रखा गया है। 

उपसंचालक कृषि श्री चन्द्रावत ने बताया कि खरीफ मौसम में जिले में 193550 हेक्टयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी प्रस्तावित है। धान एवं ज्वार फसल के रकबे को कृषकों से प्राप्त प्रतिक्रिया अनुसार कम किया गया है। सोयाबीन फसल का 151400 हेक्टयर एवं मक्का फसल का 22000 हेक्टयर क्षेत्राच्छादन प्रस्तावित है। लघु धान्य फसलों अन्तर्गत कोदो-कुटकी फसल का क्षेत्राच्छादन गत वर्ष से दो-गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार अरहर फसल के क्षेत्राच्छादन में भी 20-25 प्रतिशत वृद्धि की गई है। तिल फसल के क्षेत्राच्छादन गत वर्ष के क्षेत्राच्छादन 1080 हेक्टयर से बढ़ाकर 2500 हेक्टयर प्रस्तावित किया गया है। दलहनीय फसल अन्तर्गत अरहर, उड़द एवं मूंग का प्रस्तावित क्षेत्राच्छादन क्रमशः 5500 हेक्टयर, 4500 हेक्टयर एवं 1500 हेक्टयर है।


सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए कर रहे हैं प्रेरित

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हरदा/ त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन का कार्यक्रम जारी हो चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारियों के दल ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को आगामी 25 जून को पंच, सरपंच, जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिये अधिकाधिक संख्या में मतदान करने के लिये प्रेरित कर रहे है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मतदाताओं को मतदान का महत्व समझा कर मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। मंगलवार को खिरकिया विकासखण्ड के ग्राम  गोमगांव में सुपरवाइजर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार के लिए प्रेरित किया।



निर्वाचन ट्रेनिंग में मतदानकर्मियों का कोविड वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है

हरदा/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग के निर्देश पर निर्वाचन प्रशिक्षण सत्र में आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के लिए वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के दल गठित कर दिये गये है, जो निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन का प्रीकॉशन डोज लगा रहे है। 


उपसंचालक कृषि श्री चन्द्रावत ने दी किसानों को सलाह

हरदा/ प्रदेश में वर्तमान में पूर्व मानसूनी वर्षा का दौर जारी है, इसी क्रम में विगत दिनों हरदा जिले में भी पूर्व मानसूनी वर्षा हुई है। उपसंचालक श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने बताया कि जिले कृषकों से अनुरोध किया है कि जब तक 75-80 मिलीमीटर समूचे क्षेत्र में एक समान वर्षा न हो जाये, तब तक बोनी न करें। बोने से पूर्व बीज को उपचारित करें। बीज उपचार का क्रम एफ.आई.आर. अर्थात फंफूदनाशक, उसके पश्चात् कीटनाशक तथा अन्त में जैव उर्वरक रहेगा, जिसके अनुसार सर्वप्रथम फंफूदनाशक जैसे - कार्बेन्डाजिम अथवा कार्बोक्सिम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज अथवा पेनफ्लूफेन $ ट्राइफ्लसेक्सिस्ट्रोबीन 38 एफ.एस. की 1 एम.एल. मात्रा प्रति किलोग्राम बीज अथवा थायोफ्नेट मिथाइल 45 प्रतिशत $ पायरोक्लोस्ट्रोबीन 5 प्रतिशत एफ.एस. की 2 एम.एल. मात्रा प्रति किलोग्राम बीज, इसके पश्चात थॉयोमेथाक्जाम 30 एफ.एस. की 10 एम.एल मात्रा प्रति किलोग्राम बीज, इसके पश्चात् रायजोबियम कल्चर एवं पी.एस.बी. कल्चर 10 ग्राम अथवा 15 एम.एल. प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर, बोनी करें। उन्होने बताया कि अनाज वाली फसलों में रायजोबियम कल्चर के स्थान पर एजेक्टोबेक्टर कल्चर का उपयोग करें। राजयोबियम एवं एजेक्टोबेक्टर कल्चर में विद्यमान सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधे को उपलब्ध कराते है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती फसलों में स्फूर तत्व की पूर्ति हेतु दिये गये उर्वरकों में विद्यमान स्फूर की 30 प्रतिशत मात्रा पौधा उपयोग कर पाता है। शेष 70 प्रतिशत मात्रा को उपयोगी बनाने के लिए पी.एस.बी. कल्चर से उपचारित करें, जिसमें विद्यमान सूक्ष्म जीवाणु स्फूर तत्व को मिट्टी के घोल के माध्यम से पौधे को उपलब्ध कराते है।


16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

प्रतिबंधित अवधि में मत्स्याखेट करने पर हो सकता है एक वर्ष तक का कारावास

हरदा / मत्स्य प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में मत्स्याखेट पर निषेध किया गया है। मछली पालन विभाग ने आदेश जारी कर सभी नदियों और जलाशयों पर मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लागू किया है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री कमलेश खरे ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होने बताया कि प्रतिबंधात्मक अवधि में मछली मारने, मछलियों के क्रय विक्रय व परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा। 


बरसात में विद्युत लाइनों, खम्बों व ट्रांसफार्मरों से दूर रहें

हरदा/ वर्तमान में वर्षाकाल लगभग आरंभ हो गया है। आंधी तूफान, बारिश के कारण तार, पोल इत्यादि टूटने की सूचना अविलंब संबंधित विद्युत वितरण केंद्र अधिकारी कर्मचारी को देवें ताकि उनका समय पर सुधार हो सके और किसी प्रकार की विद्युतीय दुर्घटना से भी बचा जा सके। इसके अलावा दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानियां बरती जाएं। 

महाप्रबन्धक मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड हरदा श्री अमरेश शुक्ला ने नागरिकों से अपील की है कि चालू विद्युत लाइनों के टूटने पर उनके संपर्क में न आएं और सबसे पहले संबंधित विद्युत वितरण केंद्र अधिकारी कर्मचारी को उसकी सूचना देवें तथा तब तक उस स्थान पर लोगों की चौकसी रखी जाये ताकि कोई भी व्यक्ति टूटी लाइन के संपर्क में न आ सके। विद्युत लाइनों के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाए तथा कोई भी निर्माण कार्य विद्युत लाइन से समुचित दूरी बनाकर ही किया जावे। यह आपकी सुरक्षा के साथ-साथ कानूनी पहलू से भी अत्यंत आवश्यक है चूंकि विद्युत लाइन से सुरक्षित दूरी रखे बिना निर्माण कार्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और इससे जीवन का संकट तो हमेशा बना रहता है। सुरक्षित दूरी के संबंध में विभागीय अधिकारी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करें। खेतों खलिहानों में ऊँची-ऊँची घास की ढेरियाँ, कटी फसल की ढेरियाँ, तंबू, झोपड़ी, मकान आदि, विद्युत लाइनों के नीचे या समीप न बनाएं । 

उन्होने बताया कि बहुत से स्थानों पर बच्चे, पतंग अथवा लंगर का खेल खेलते समय, तरह तरह के धागे, डोरियाँ आदि विद्युत लाइनों में फँसा देते हैं ऐसा करने से उन्हें रोकें। लाइनों में फंसी पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंबों पर न चढ़ने देवें। बिजली के तारों या केबल आदि पर कपड़े नहीं सुखावें। बिजली के खंबों पर स्टे वायर आदि न बाँधे और न ही इनसे जानवरों को रगड़ खाने दें। घरों में बिजली के तार सुव्यवस्थित ढंग से लगाएँ। अव्यवस्थित या ढीले अथवा झूलते तार खतरे से खाली नहीं हैं। साथ ही सभी विद्युत यंत्रों के उपयोग में सावधानी बरती जाए।

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सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का बिक्री व उपयोग 1 जुलाई से प्रतिबंधित

हरदा/ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के तहत 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जायेगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन अर्थात थर्माकॉल की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिरर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माईक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन हो जाएगी। ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से चिरकाल तक रहती हैं, के साथ पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

 

डी.एल.एड., बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रमों में च्वाईस फिलिंग शुरू

हरदा 14 जून 2022/ राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में डी.एल.एड पाठ्यक्रम के लिए च्वाईस फिलिंग 10 जून 2022 से शुरू हो गई है। साथ ही बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रमों में शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए च्वाईस फिलिंग 13 जून से की जा रही है। शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों से बी.एड. या एम.एड. पाठ्यक्रम अथवा शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थी  www.rsk.mponline.gov.in पर प्रवेश संबंधी जानकारी प्राप्त कर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।

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