10 जून तक हरदा सर्किट हाउस में रुकेंगे प्रेक्षक श्री उपाध्याय
दैनिक म्हारो स्वदेशहरदा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निर्वाचन 2022 के लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एस.के. उपाध्याय को हरदा जिले के लिए प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डीके सिंह ने बताया कि श्री उपाध्याय 6 से 10 जून तक सर्किट हाउस हरदा के कक्ष क्रमांक 3 में रहेंगे । उनका मोबाइल नंबर 09340873239 है। इस मोबाइल नंबर पर प्रेक्षक श्री उपाध्याय को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित कोई भी सूचना दी जा सकती है।
*प्रेक्षक श्री उपाध्याय ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के साथ मीटिंग की
*त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में ली जानकारी*
हरदा/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हरदा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये नियुक्त प्रेक्षक श्री एस.के. उपाध्याय का सोमवार को हरदा आगमन हुआ। प्रेक्षक श्री उपाध्याय ने कलेक्ट्रेट पहुँच कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग तथा पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल के साथ बैठक कर निर्वाचन तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रेक्षक श्री उपाध्याय ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होने कहा कि जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिये सभी जरूरी इंतजाम किये जायें। उन्होने सभी मतदान केन्द्रों पर ग्रीष्म ऋतु में मतदाता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ठण्डे पेयजल व छांव की व्यवस्था करने के लिये कहा। प्रेक्षक श्री उपाध्याय ने मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक पहुँचाने व वापस लाने के लिये पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था के लिये भी कहा। उन्होने कहा कि मतदान दलों के लिये मतदान केन्द्र में पंखे की व्यवस्था भी की जाए ताकि मतदान के दौरान उन्हें परेशानी न हो।
*स्थानीय निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया प्रेक्षक श्री उपाध्याय ने*
प्रेक्षक श्री उपाध्याय ने कलेक्ट्रेट में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के नगरीय निकाय व पंचायत निर्वाचन कक्षों में जाकर निर्वाचन तैयारियों को देखा। उन्होने मतदान सामग्री व्यवस्था के नोडल अधिकारी तथा मंडी सचिव श्री संजीव श्रीवास्तव से मतदान सामग्री वितरण के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. सिंह भी मौजूद थे। उन्होने जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन के लिये कलेक्ट्रेट में बनाये गये रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा अब तक जमा नाम निर्देशन पत्रों की जानकारी ली।
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*नगरीय निकाय निर्वाचन 2022
पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए गठित होगी जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी.
हरदा/ नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी अर्थात एमसीएमसी का गठन किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिये गए हैं। महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिये गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। उन्होने बताया कि पेड न्यूज मॉनिटरिंग के लिये गठित राज्य स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष सचिव राज्य निर्वाचन आयोग और सदस्य सचिव अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
*जिला स्तरीय एमसीएमसी*
इसी तरह जिला स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो) और कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे।
*जिला स्तरीय एमसीएमसी के कर्त्तव्य*
यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया अर्थात टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो पर प्रकाशित अथवा प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ‘क’ में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित अथवा यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन के प्रसारण में नहीं होना चाहिए।
पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन अथवा प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा।
दैनिक म्हारो स्वदेश
*संविदा कर्मियों को भी मतदान दल में शामिल किया जा सकेगा*
हरदा/ सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो अपवाद स्वरूप केन्द्र शासन, बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मतदान दलों में सम्मिलित किया जा सकता है। शासकीय कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में मतदान दलों में 3 वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।
संविदाकर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रं 1 पद पर नियुक्त न करें, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी क्रं. 1 ही पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की पूर्ति करता है। संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 तथा 3 एवं 4 के पद पर मतदान दल में सम्मिलित किया जा सकता है। यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारी की नियुक्ति करना आवश्यक हो तो कम से कम 2 महिला कर्मचारियों को मतदान दल में रखा जाए। महिला मतदान अधिकारी की ड्यूटी उसी विकासखण्ड में लगायी जाये, जिसमें वह कार्यरत है। ऐसी महिला मतदान अधिकारी को मतदान की पूर्व संध्या से ही मतदान केन्द्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुए मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाये।
अत्यावश्यक सेवाओं जैसे लोक-स्वास्थ्य, जल-प्रदाय, परिवहन, दुग्ध-प्रदाय, वाणिज्यिक कर, आबकारी पंजीयन एवं मुद्रांक तथा विद्युत प्रदाय में संलग्न फील्ड स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतदान दलों में सम्मिलित नहीं किया जाये। इन विभागों के उन कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी लगायी जा सकती है, जो कार्यालय में कार्य करते हैं। न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। अतः उनकी ड्यूटी निर्वाचन में नहीं लगायी जाये। किसी विकासखंड में पदस्थ किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को उसी विकासखंड के किसी मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के तौर पर नियुक्त न किया जाये। कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी जो किसी विकासखंड का मूल निवासी हो उसे, उस विकासखंड में आने वाले किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया जाये।
आयोग के सचिव श्री सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह या उससे कम समयावधि शेष हो, उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाये। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन सम्बंधी अन्य कार्य कराये जा सकते हैं। दिव्यांग अथवा निःशक्त कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल न किया जाये। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य कराया जा सकता है। निर्वाचन के पश्चात प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ही पंच एवं सरपंच पद के मतों की गणना का कार्य ‘‘आपवादिक मामलों को छोड़ कर’’ किया जायेगा। यह कार्य पीठासीन अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में मतदान अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी का चयन वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, ताकि वह मतदान तथा मतगणना के समय महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य को निर्भीकता, विश्वास और दक्षता के साथ सम्पन्न कर सके। यदि जिलों में मतदान दल की कमी हो तो जिले के कलेक्टर अपने संभागीय आयुक्त से समीप के जिलों से मतदान दल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन कर आयोग को सूचित कर सकते हैं।
जिला पंचायत सदस्य के लिए अंतिम दिन कुल 37 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए
हरदा/जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम दिन सोमवार को कुल 37 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए । इस तरह अब तक कुल 46 अभ्यर्थी अपने कुल 47 नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा करा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 3 जून को 2 तथा 4 जून को कुल 7 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए थे।