विमुक्त श्रमिकों के पुनर्वास हेतु उन्हें स्वरोजगार योजना के तहत ऋण दिलाएं

कलेक्टर श्री गर्ग ने बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश

दैनिक म्हारो स्वदेश

हरदा/ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा दी जाती है। जिले के श्रमिकों का इस योजना में अधिकाधिक संख्या में पंजीयन कराएं। पंजीयन के लिये ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में प्रभारी श्रम अधिकारी श्री आलोक वर्मा को दिये। बंधक श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति व पुनर्वास के लिये बंधक श्रमिक अधिनियम 1976 के तहत यह जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल सहित सबंधित अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित थे। 

  बैठक में कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देशित किया कि विशेष कैम्प लगाकर क्षेत्र से बाहर जाने वाले श्रमिकों की जानकारी लें। उन्होने निर्देशित किया कि कृषि उपज मण्डी में अवकाश के दिन कैम्प लगाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हम्माल एवं तुलावटियों का पंजीयन कराएं। उन्होने ग्रामीण बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विमुक्त किये गये बंधक मजदूरों को स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराएं ताकि वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सकें। 

बैठक में प्रभारी श्रम अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा बंधक श्रमिक के पुनर्वास के लिये केन्द्र परिवर्तित योजना 2021 लागू की गई है। यह योजना 27 जनवरी 2022 से प्रभावशील है। उन्होने बताया कि पुनर्वास के लिये जारी विमुक्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर वयस्क बंधक पुरूष हितग्राहियों के लिये 1 लाख रूपये होगी। हितग्राही के पास यह विकल्प होगा कि वह पुनर्वास हेतु सहायता नगदी प्राप्त करता है अथवा किसी वार्षिक स्कीम में जमा करता है। स्पेशल केटेगरी के हितग्राहियों जैसे अनाथ बच्चे जिन्हें असंगठित क्षेत्र अथवा बलपूर्वक काम कराया जाता है एवं महिलाओं के लिये पुनर्वास सहायता राशि रूपये 2 लाख होगी, जिसमें से कम से कम 1 लाख 25 हजार हितग्राही को वार्षिक स्कीम में जमा करना होगा तथा शेष राशि हितग्राही के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अंतरित होगी। उन्होने बताया कि ऐसे बंधक श्रमिक जिनके साथ शारीरिक शोषण अथवा मानव तस्करी जैसी घटना होती है, उनके लिये पुनर्वास सहायता राशि 3 लाख रूपये निर्धारित हैं, जिसमें से 2 लाख की राशि हितग्राही को किसी वार्षिक स्कीम में जमा करना होगा, शेष 1 लाख रूपये की राशि की सहायता हितग्राही के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।



शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने पर 6 के विरूद्ध जेल सुपुर्द वारंट जारी

हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी श्री महेश बड़ोले ने शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने पर 6 लोगों के विरूद्ध 15 दिवस की अवधि के लिये जेल सुपुर्द वारंट जारी किया है। जारी आदेश अनुसार रहटगांव निवासी श्री सुरेश आत्मज गुलाब, श्री राधेश्याम आत्मज उमराव, श्री जगदीश आत्मज श्री रामेश्वर, श्री नर्मदाप्रसाद आत्मज बोंदर, श्री विजय कुमार आत्मज श्री राधेश्याम तथा श्री रामकृष्ण आत्मज बलदेव के विरूद्ध जेल सुपुर्द वारंट जारी किये गये है। 


वाहन चालक परिचालकों का नैत्र परीक्षण शिविर सम्पन्न

/ परिवहन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बस स्टेण्ड हरदा स्थित रैन बसेरा में बस ड्राइवर व कंडक्टर्स का नैत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया। क्षैत्रिय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेनगुरिया ने बताया कि नैत्र परीक्षण शिविर में 122 चालकों एवं परिचालकों का नैत्र परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त आवश्यकता अनुसार चश्मा एवं आई ड्रॉप वितरित किये गये। इस अवसर पर ड्राइवर कंडक्टर्स द्वारा पालन किये जाने वाले निर्देश संबंधी पम्पलेट भी वितरित किये गये। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्रसिंह वर्द्धमान भी मौजूद थे। उन्होने बताया कि चालक एवं परिचालकों के लिये पुनः 9 मई सोमवार को प्रातः 9 बजे से बस स्टेण्ड स्थित रैन बसेरा में नैत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जावेगा। 

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कलेक्टर  गर्ग आज छीपानेर, तजपुरा सहित ग्रामीणों के स्वरोजगार योजना के ऋण प्रकरण भी तैयार किए जाएंगे

हरदा/ कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग शुक्रवार को जिले के छीपानेर, नयागांव, तजपुरा, कुहीग्वाड़ी, गोंदागांव खुर्द, गाड़ामोड़ कला गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। कलेक्टर श्री गर्ग के भ्रमण के दौरान इन ग्रामों में बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार योजनाओं के तहत आवेदन लिये जायेंगे तथा उद्योग विभाग के माध्यम से उनके ऋण प्रकरण तैयार किये जायेंगे। 

महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा श्री के.आर. उइके ने बताया कि 6 मई को टिमरनी विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत छीपानेर, नयागांव, तजपुरा, कुहीग्वाड़ी, गोंदागांव खुर्द, गाड़ामोड़ कला में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में ऋण प्रकरण तैयार करवाये जायेंगे। उन्होने इन गांवों के बेरोजगार युवाओं से अनुरोध किया है कि वे यदि स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण चाहते है तो अपने अंकसूची, जाति प्रमाण-पत्र, कोटेशन, पेन कार्ड, आधार कार्ड, किराया नामा, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, समग्र आईडी, फोटो, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, परियोजना प्रतिवेदन, ग्राम का जनसंख्या प्रमाण-पत्र, बिजली बिल तथा शपथ पत्र के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते है।


खाद्य तेल एवं तिलहन फसलों की उचित मूल्य पर उपलब्धता हेतु बैठक सम्पन्न

हरदा/ खाद्य तेल एवं तिलहन फसलों की उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिये राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में गुरूवार को अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम की अध्यक्षता में मण्डी प्रांगण हरदा के कृषक विश्राम गृह में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सैयाम ने निर्देशित किया कि प्रतिदिन स्टॉक पंजी में स्टॉक की प्रविष्टि की जावे तथा भारत सरकार के पोर्टल पर व्यापारी के लॉगइन आई.डी. से प्रविष्टि करें। उन्होने कहा कि अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार समस्त कार्यवाही की जावे। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक पाये जाने पर प्रावधान अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टिमरनी श्री महेश बड़ोले, जिला खाद्य अधिकारी श्री के.एस. पेन्ड्रो, मण्डी सचिव श्री संजीव श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जे.पी. लववंशी, कनिष्ठ खाद्य अधिकारी श्रीमती अमृता भट्ट, व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री सरगम जैन सहित जिले के तिलहन एवं तेल के व्यापारी उपस्थित रहे। 

बैठक में कनिष्ठ खाद्य अधिकारी श्रीमती अमृता भट्ट ने अधिसूचना के प्रावधानों से विस्तृत रूप से व्यापारियों को अवगत कराया। बैठक में मण्डी सचिव श्री संजीव श्रीवास्तव ने जिले की मंडियों में तिलहन फसल की स्टाक सीमा के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया। उन्होने इस दौरान किसी भी प्रकार की स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि खाद्य तेल हेतु फुटकर व्यापारी के लिये 30 क्विंटल तथा थोक व्यापारी के लिये 500 क्विंटल की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार खाद्य तिलहन अंतर्गत फुटकर व्यापारी के लिये 100 क्विंटल तथा थोक व्यापारी के लिये 2000 क्विंटल की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान अधिसूचना को विस्तृत रूप से स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया तथा उपस्थित व्यापारियों को अधिसूचना की प्रति वितरित की गई।


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समूह से जुड़कर स्मिता का आत्म विश्वास तो बढ़ा ही, साथ ही आय भी बढ़ी



हरदा/ स्वसहायता समूहों के माध्यम से आत्म निर्भर बनाने के लिये मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को प्रशिक्षण तो देता ही है, साथ ही बैंकों के माध्यम से ऋण भी दिलाता है। हरदा जिले के हंडिया निवासी स्मिता तिवारी ने बताया कि वह जब से सात सहेली आजीविका स्वसहायता समूह से जुड़ी है, तब से उसके जीवन में बदलाव व सुधार शुरू हुआ है। समूह की बैठकों में शामिल होकर उसका आत्म विश्वास बढ़ा है। 

स्मिता ने बताया कि उनके समूह की महिलाओं को आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण मिला। बैंक से समूह को पूँजी मिली, जिसमें से उसने 30 हजार रूपये ऋण लेकर अपनी छोटी सी दुकान का विस्तार किया। कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हंडिया शाखा से स्मिता को 1 लाख रूपये का ऋण मिल गया, जिससे उसने आटा चक्की शुरू कर दी। आटा चक्की का व्यवसाय चल निकला और धीरे-धीरे स्मिता की आय बढ़ती गई, जिससे परिवार में खुशहाली आने लगी। अब वह ऋण की किश्त हर माह चुकाने के बाद भी अपने परिवार के लिये राशि बचा लेती है। बचत बढ़ने लगी तो स्मिता ने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दिया, अब परिवार के सभी लोग बहुत खुश है।   


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