आज होगी लोक अदालत
*लोक अदालत में 5940 मामलों के निराकरण के लिये 12 खण्डपीठों का गठन किया गया*
हरदा/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान योगेश दत्त शुक्ल के मार्गदर्शन में 11 दिसम्बर- 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में हरदा जिले के लिये कुल 12 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय हरदा के लिये विशेष न्यायाधीश हरदा कु. भावना साधौ की खंडपीठ क्रमांक 1, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय हरदा श्री के.एन. सिंह खंडपीठ क्रमांक 2, अपर सत्र न्यायाधीश हरदा श्री दिनेश कुमार सिंह खंडपीठ क्रमांक 3, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर खंडपीठ क्रमांक 4, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हरदा श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी खंडपीठ क्रमांक 5, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा श्री पंकज जायसवाल खंडपीठ क्रमांक 6, चतुर्थ व्यववहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया हरदा खंडपीठ क्रमांक 7, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हरदा श्रीमती सोनाली गार्गव खंडपीठ क्रमांक 8, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हरदा श्रीमती रचना अतुलकर खंडपीठ क्रमांक 9, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश खिरकिया श्रीमती कला भम्मरकर खंडपीठ क्रमांक 10, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश टिमरनी श्रीमती अंकिता शाही खंडपीठ क्रमांक 11 तथा पुलिस परामर्श केन्द्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरदा खंडपीठ क्रमांक 12 के लिये खंडपीठो का गठन किया गया है। प्रत्येक खंडपीठ में 2 सुलहकर्ता सदस्य अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया गया है। नेशनल लोक अदालत में कुल 5940 प्रक्ररण रखे गये हैं, इसमें आपराधिक राजीनामा योग्य प्रक्ररण कुटुम्ब न्यायालय, व्यवहार वाद, मोटर दावा दुर्घटना क्लेम, विद्युत न्यायालय के लंबित प्रक्ररण, प्रिलिटिगेशन के बैंक रिकवरी एवं विद्युत अधिनियम के राजिनामा योग्य प्रकरण, पुलिस परामर्श केन्द्र के अन्तर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवादों के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा तथा जो प्रकरण राजीनामा योग्य हो और लोक अदालत में नही रखे गये है उनमें भी पक्षकार इसी दिन उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण करा सकते है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री प्रदीप राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर होता है। लोक अदालत में सम्पत्ति कर, जल कर, विद्युत विभाग के मामलों में अधिभार पर नियमानुसार छूट दी जायेगी। उन्होने पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिवक्ता अथवा न्यायालय से संपर्क कर विषय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें और अपने धन एवं समय की बचत करे।
*बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते*
हरदा / जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा ने बताया कि 11 दिसम्बर शनिवार को जिला मध्यस्थता केन्द्र जिला न्यायालय हरदा में प्रातः 10ः30 बजे से नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 11 दिसंबर शनिवार को कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 11 दिसम्बर 2021 शनिवार को होने वाली नेशनल लोक अदालत लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू , समस्त कृषि, 5 किलो वाट भार के गैर घरेलू तथा दस अश्व शक्ति भार के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। कम्पनी द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन अथवा संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 11 दिसंबर 2021 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी
*दिव्यांगों को बस किराये में 50 प्रतिशत छूट*
हरदा / राज्य शासन ने प्रदेश की सभी प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिये हैं। दिव्यांग व्यक्ति को यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर यह छूट मिल जायेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में केन्द्र या राज्य शासन द्वारा जारी यूनीक डिसऐबिलिटीज आई.डी. कार्ड प्रस्तुत करने पर किराये में 50 प्रतिशत छूट का लाभ दें।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यूनीक आई.डी. फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज (यूडीआईडी) प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड दिये जा रहे हैं। कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड निर्माण में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
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*जिले में यूरिया उर्वरक कृषकों की मांग अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध*
*कृषक दानेदार यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया का कर सकते है उपयोग*
हरदा / उपसंचालक कृषि श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने बताया कि अद्यतन स्थिति तक जिले में अनुमानित 78800 हेक्टयर में चना एवं 96200 हेक्टयर में गेहॅू की बोनी का कार्य संपन्न हो चूका है, साथ ही सरसो, मसूर एवं अलसी की बोनी भी पूर्ण हो चूकी है। इस प्रकार जिले में 191800 हेक्टयर लक्ष्य के विरूद्ध 176750 हेक्टयर क्षेत्र में बोनी का कार्य संपन्न हो चूका है, जो कि लक्ष्य का 92 प्रतिशत है। जिले में मंत्री म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, श्री कमल पटेल के प्रयासों से शुक्रवार को हरदा रैक पाईंट पर 2465 मे.टन की रैक लग गई है । हरदा जिले में लगभग 1800 मे.टन यूरिया उर्वरक डबल लॉक सेन्टर, एम.पी. एग्रो एवं निजी विक्रेताओ को आवंटित किया जा रहा है। इसके पश्चात् हरदा जिले में एक और यूरिया उर्वरक की रैक प्लान अनुसार अतिशीघ्र आने वाली है। इस प्रकार हरदा जिले में यूरिया उर्वरक कृषको की मांग अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा।
उपसंचालक श्री चन्द्रावत ने जिले के कृषक भाईयो से अनुरोध किया है कि, हरदा जिले में दानेदार यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते है। हरदा जिले में अभी तक 12 हजार एकड़ के लिए 12 हजार बॉटल नैनो यूरिया वितरण किया जा चूका है तथा वर्तमान में 26 हजार एकड़ के लिए 26 हजार बॉटल नैनो यूरिया उपलब्ध है। श्री चन्द्रावत ने बताया कि नैनो यूरिया नवीन तकनीक से तैयार किया गया एक ऐसा उत्पाद है, जिसको अपने देश में विकसित किया गया है। नैनो यूरिया के उपयोग से भू-मंडलीय वातारण एवं मृदा का वातावरण प्रभावित नही होता है। नैनो यूरिया उपयोग के लिए 2-4 मिलीलीटर नैनो यूरिया तरल को एक लीटर पानी में घोल बनाकर पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है, जिससे पौधे की पत्तियां इस नैनो पार्टिकल को अवशोषित कर पौधे को नाइट्रोजन के पोषण की पूर्ति करती है। नैनो यूरिया के प्रति एम.एल. का 55 लाख वां भाग एक नैनो पार्टिकल होता है, जो नग्न आंखो से नही देखा जा सकता है। नैनो यूरिया के उपयोग से पर्यावरण बेहतर बना रहेगा एवं यूरिया उपयोग की क्षमता में भी वृद्धि होगी तथा मृदा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
*वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिये है टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 14567*
हरदा/ यदि कोई वरिष्ठ नागरिक बेघर अवस्था में हो अथवा उनके साथ दुर्वव्यवहार हो रहा है तो टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सूचित करें ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाएं तथा उनकी देखभाल की जा सकें। इस संबंध में कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करें कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक बेघर अवस्था में हो अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल करें, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाएं तथा उनकी देखभाल की जा सकें। साथ ही ऐल्डर हेल्पलाईन नंबर 14567 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। उपसंचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि यह हेल्पलाईन सप्ताह के सातों दिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच संचालित रहती है। इस हेल्पलाईन के माध्यम से वृद्धजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है तथा फोन पर भी उन्हें भावनात्मक परामर्श दिया जाता है।
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