[हरदा जिले की खबर,,,,,,,
*वोटर हेल्पलाइन एप से मतदाता ले सकते है महत्वपूर्ण जानकारियाँ*
हरदा वोटर हेल्प लाइन एप के माध्यम से मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में खोजने, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिये फार्म जमा करने, जैसे कार्य कर सकते है। इसके साथ ही इस एप के माध्यम से मतदाता अपनी डिजिटल मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के समय परिणाम देखने जैसे कार्य भी कर सकते है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय गुप्ता ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन एप, भारत निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण मोबाईल एप है। इस एप में क्यूआर कोड के जरिए मतदान केन्द्रों की तलाशी काफी आसान और तेज हो गई है। फोटो मतदाता पर्ची में क्यूआर कोड होता है। जिसमें मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्र में स्केन किया जाता है। अब मतदाता अपनी डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप से भी डाउनलोड कर सकते है। डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची को भौतिक मतदाता पर्ची के बजाय मतदान केन्द्र पर दिखाया जा सकता है।
*हरदा जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित*
हरदा/ जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा निर्वाचन के समय समस्त ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्थाना रखने एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने सम्पूर्ण हरदा जिले के थाना क्षेत्रार्न्तगत निवासरत लायसेंसधारियों को प्रदाय शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किये है। साथ ही शस्त्र लायसेंसों पर धारित शस्त्र संबंधित थाने में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिये गये है।
यह आदेश पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षाकर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा तथा बैंक सुरक्षा गार्ड एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
*त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा*
हरदा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने जिला हरदा के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 की घोषणा किये जाने के परिपेक्ष्य में तथा उनसे संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र तथा वार्ड के क्षेत्रों में निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड के क्षेत्र की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
जारी आदेश अनुसार विकासखण्ड खिरकिया, टिमरनी एवं हरदा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति की दशा में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिये अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
*होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी लिखित में देनी होगी*
हरदा 6 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने जिले के निर्वाचन क्षेत्र की संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत जिला हरदा में त्रि-स्तरीय पंचायतों की सीमा क्षेत्रार्न्तगत आने वाली सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों एवं प्रबन्धकों को आदेशित किया है कि वे अपने सराय, धर्मशालाओं, होटलों एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधी थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को सायं 5 बजे तक लिखित में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश 23 फरवरी 2022 के अपरान्ह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
*सम्पत्ति विरूपण संबंधी आदेश जारी*
हरदा/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के चुनाव की घोषणा जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभायें इत्यादि राजनैतिक गतिविधियाँ तेजी से प्रारम्भ कर दी हैं, जिसमें शासकीय परिसम्पत्तियों को नारे, पम्पप्लेट, फ्लैक्स, झण्डे लगाकर विरूपित करने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने की संभावना है, जिससे शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा म0प्र0 सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो, सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंडियाँ लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक थाने में ‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’ तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेशित किया है कि यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी की देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मुख्यालय पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव में से किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जावे है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जावे, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का वैनर लगा होना चाहिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाये। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को उपलब्ध करायेंगे।
*त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
हरदा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान समस्त ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड के क्षेत्र की सीमा में लोक शांति बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि आग्नेय घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस, रैली एवं सभा में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिये किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर, वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसीलदार की अनुमति के बिना नहीं करेगा। तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार स्वीकृति दे सकेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 23 फरवरी 2022 की अपरान्ह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ., रेल्वे पुलिस व बैंक के सुरक्षा कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। आदेश के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
*निर्धारित समय सीमा में आवेदनों को निराकरण नहीं करने पर शास्ति अधिरोपित*
हरदा/ कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अतंर्गत प्रदाय सेवाओं में समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर दो प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पदाभिहित अधिकारी नायब तहसीलदार सिराली श्री भरत अहिरवार पर एक मुश्त राशि 500 रुपये तथा सहायक प्रबंधक मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड टिमरनी श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत पर 250 रूपये प्रति दिवस के मान से कुल 19 दिवस के लिये 4750 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। शास्ति की राशि लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के धारा 7(3) के अनुक्रम में सम्बधित आवेदक को प्रतिकर के रूप में भुगतान की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अतंर्गत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 18.3 जन्म के एक वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति अतंर्गत प्राप्त आवेदन पर सेवा प्रदान की जाना होती है किन्तु नायब तहसीलदार सिराली श्री अहिरवार द्वारा एक आवेदन का निराकरण समय सीमा के पश्चात् किया गया। इसी प्रकार ऊर्जा विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 1.6 निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना, अतंर्गत प्राप्त आवेदन पर सेवायें प्रदाय की जाना होती है किन्तु सहायक प्रंबधक श्री राजपूत द्वारा एक आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया जिसके चलते दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है।
*नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को*
*बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते*
हरदा / म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 11 दिसंबर शनिवार को कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 11 दिसम्बर 2021 शनिवार को होने वाली नेशनल लोक अदालत लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू , समस्त कृषि, 5किलो वाट भार के गैर घरेलू तथा दस अश्व शक्ति भार के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। कम्पनी द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन अथवा संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 11 दिसंबर 2021 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
[ ग्राम छिपानेर में अवैध खनन कार्य मे लगी पोकलेन मशीन व 2 डंपर जब्त
हरदा/ कलेक्टर श्री संजय गुप्ता के निर्देशन में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम, थाना प्रभारी श्री सुशील पटेल, खनिज निरीक्षक हरदा श्री संजय सोलंकी एवं पुलिस चौकी करताना प्रभारी श्री हिमेन्द्र पटेल एवं संयुक्त अमले द्वारा ग्राम छीपानेर तह. टिमरनी का खसरा नं. 1 रकबा 15.000 हेक्टे. का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके से एक पोकलेन मशीन टाटा हिताची माडल नं. EX200 जिसका सीरियल नं. SP2056544 डंपरों में अवैध रूप रेत भरते पाई गई। मौके से डंपर क्रमांक- MP47G1229, MP41HA0403 को जप्त करने के उपरांत पुलिस चौकी करताना की अभिरक्षा में रखा गया है।
: सभी बैंकर्स स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत करें
-कलेक्टर श्री गुप्ता
हरदा/ बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत किये जाये। विभागों द्वारा बैंकों को भेजे गये प्रकरणों में से जो स्वीकृत होने योग्य नहीं है, उन्हें निरस्त करें लेकिन जिन प्रकरणों में आवेदक पात्रता रखता है, उन्हें स्वीकृत किया जाये। प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखें। यह निर्देश कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने सोमवार शाम को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित बैंकर्स को दिये। कलेक्टर श्री गुप्ता बैठक में एग्रीकल्चर लोन में जो बाटम में है उन्हें इम्प्रूवमेंट करने के निर्देश दिये। उन्होने एलडीएम श्री तिवारी को निर्देश दिए कि हर महीने केसीसी की मानीटिरिग करें और मुझे अवगत कराएं। उन्होने निर्देशित किया कि जो बैंकर्स अनुपस्थित है उन्हें नोटिस दें। प्रधानमंत्री जी की स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित योजना का लक्ष्य अगले 10 दिन में पूरा करें। बैठक में लीड बैंक मैनेजर श्री गिरीश तिवारी, नाबार्ड के महाप्रबन्धक श्री खालिद अंसारी व रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में बैंकर्स से कहा कि सभी किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाये। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित तथा बैंक द्वारा स्वीकृत प्रकरणों की प्रगति की विस्तार से योजनावार समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्वरोजगार योजनाओं के साथ-साथ शिक्षा ऋण, कृषि ऋण व आवास ऋण के संबंध में बैंकों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के संबंध में भी समीक्षा की।