सोमवार को सिराली रहटा कला एवं गहाल फीडर से संबद्ध सभी स्टेशनों का विद्युत प्रदाय बंद रहेगा

हरदा  उप महाप्रबंधक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हरदा श्री आर.के. अग्रवाल ने बताया कि 132 के.व्ही. सब स्टेशन सुल्तानपुर में  मेंटेनेंस अनिवार्य होने के कारण 22 नवंबर सोमवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, 33 के.व्ही. सिराली फीडर, रहटांकलां फीडर व गहाल फीडर से संबद्ध सोनपुरा, सिराली, रहटां कलां, मंडीसेल, गहाल, झाड़पा, मगरधा 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन से जुड़े संपूर्ण क्षेत्र का विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। विद्युत प्रदाय अवरूद्ध होने का समय कार्य की आवश्यकता अथवा किसी आकस्मिकता की दशा में बढ़ाया जा सकता है।


22 नवंबर को वृत्त एवं संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होंगे समाधान योजना शिविर

निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं दिया जाएगा समाधान योजना का लाभ

हरदा/ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को समाधान योजना का त्वरित लाभ पहुँचाने के लिए वृत्त एवं संभागीय मुख्यालयों पर 22 नवंबर को समाधान योजना शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर में उपभोक्ताओं को समाधान योजना के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं को योजना के विकल्पों का चयन, बकाया भुगतान के विकल्प, योजना में मिलने वाले लाभ आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा विकल्प चयन करने वाले उपभोक्ताओं का मौके पर ही बिल लिया जाकर योजना का लाभ दिया जाएगा। 

            मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया  कि राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना महामारी के दौरान एक किलोवाट तक के निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त 2020 तक की आस्थगित की गई बकाया राशि के भुगतान में राहत देने के लिए लागू की गई ‘‘समाधान योजना‘‘ का पात्र उपभोक्ताओं को त्वरित लाभ दिया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु कंपनी द्वारा वृत्त एवं संभागीय मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। 

           गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए उन्हें बिल भुगतान करने में राहत देने के उद्देश्य से ‘‘समाधान योजना" के तहत आस्थगित राशि के भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। पहले विकल्प में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रति मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। एक किलोवाट भार तक के निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ता अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 तक योजना का लाभ ले सकते हैं।



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