*गांधी जयंती पर ग्राम झाड़पा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न 


हरदा/  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत झाड़पा जिला हरदा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में माननीय जिला न्यायाधीश व सचिव श्री प्रदीप राठौर द्वारा पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत बताया गया कि अधिकाशतः परिचित व्यक्ति द्वारा ही बच्चों का लैंगिक शोषण किया जाता है किशोर बच्चों को लैगिक शोषण से सतर्क रहना चाहिए उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हांेने यह भी बताया कि लिंग परीक्षण एवं भू्रण हत्या अपराध है। श्री शुक्ला ने महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध, एवं घरेलु हिंसा के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही यह भी बताया गया की पुलिस आपकी सुरक्षा के लिये है और न्यायालय आपकी सहायता के लिये हैं। उन्होने यह भी बताया गया की आपसी विवादों को मध्यस्थता एवं लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करना चाहिए जिससे आपस में विश्वास एवं सदभाव बना रहता है। शिविर में अभय सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में तथा पीड़ित प्रतिकर योजना, की जानकारी प्रदान की साथ ही मोटर दावा दुर्घटना अधिनियम, एवं मौलिक अधिकारी मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 


*गांधी जयंती पर प्रभात फेरी आयोजित की गई*

हरदा /  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय जागरूकता एवं प्रसार अभियान का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर ए.डी.आर. सेन्टर हरदा में प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान योगेश दत्त शुक्ल द्वारा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री के.एन. सिंह एवं श्री प्रदीप राठौर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा एवं समस्त न्यायाधीशगण की उपस्थिती में प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 


आजादी के अमृत महोत्सव के तहत न्यायपालिका द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किये जायेेगे। इस दौरान गा्रमीण क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को संविधान द्वारा दिए गए उनके अधिकारों के साथ विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जाएगी। 8 नवंबर से 14 नवंबर तक विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन होगा। इसी क्रम में जिला न्यायालय परिसर में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मध्यस्थता योजना के अंन्तर्गत न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रक्ररणों का मध्यस्थ अधिकारी द्वारा आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाता है जिससे विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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